पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस की सुविधा देने की भारत की मांग को शुक्रवार को एक बार फिर खारिज़ कर दिया है पाकिस्तान ने कहा कि इस समय कुलभूषण जाधव को कंसुलर एक्सेस की सुविधा देना उपयुक्त नहीं है क्योंकि यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में लंबित है.
पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने मीडिया से कहा कि भारत ने जाधव के पासपोर्ट के बारे में पाकिस्तान के सवालों का अब तक जवाब नहीं दिया है, जाधव को पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल, 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों में मृत्युदंड की सजा सुनाई थी.
वहीं पाकिस्तान लगातार यह दावा कर रहा है कि उसके सुरक्षाबलों ने जाधव को 3 मार्च, 2016 को बलूचिस्तान प्रांत से गिरफ्तार किया था जहां वह ईरान से कथित रूप से घुस आए थे, इस पर भारत का कहना है कि जाधव को ईरान से अगवा किया गया जहां वह नौसना से सेवानिवृत्ति होने के बाद अपने कारोबार के सिलसिले में गये थे.भारत ने कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही पाकिस्तान से लगातार 'कांसुलर एक्सेस' की मांग की कर रहा है पर पाकिस्तान इस मांग को सिरे से खारिज़ करता रहा है.
प्रवक्ता मोहम्मद फैसल ने कहा कि यह मामला अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में है और ऐसे में कंसुलर एक्सेस का प्रश्न इस समय उपयुक्त नहीं है. भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 खत्म करने की मांग के मुददे पर पूछे गये सवाल के जवाब में उन्होंने कहा,अनुच्छेद को 370 को खत्म करना संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों का उल्लंघन होगा. हम इसे किसी भी सूरतहाल में स्वीकार नहीं करेंगे और कश्मीरी भी इसे स्वीकार नहीं करेंगे.