अम्बाला, 3 दिसम्बर-- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
भावांतर भरपाई योजना के पंजीकरण तथा सत्यापन की अवधि 10 दिसम्बर 2019 तक बढ़ा दी गई हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी अजेश कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा चलाई जा रही भांवातर भरपाई योजना के अन्तर्गत आने वाली आलू, फूल गोभी, मटर, किन्नू, गाजर, टमाटर, प्याज, शिमला मिर्च, बैंगन तथा अमरूद की फसलें शामिल हैं। उन्होंने कहा कि किसान भावांतर भरपाई योजना का लाभ लेने के लिए अपनी उक्त फसलों का पंजीकरण एवं सत्यापन 10 दिसम्बर तक करवा लें।
उन्होंने यह भी बताया कि भावांतर भरपाई योजना के तहत फसलों के संरक्षित मूल्य में वृद्धि की गई है। पहले भावांतर भरपाई स्कीम में टमाटर, फूल गोभी, आलू और प्याज इन चार फसलों पर किसानो को मुख्यतौर पर लाभ दिया जाता था। अब योजना के अंतर्गत 6 और फसलों को शामिल किया गया है जिनमें किन्नू, अमरुद, गाजर, मटर, शिमला मिर्च व बैंगन की फसल शामिल है। किसान के हित में सरकार द्वारा संरक्षित मूल्य में बढ़ौतरी की गई है तथा पंजीकरण की अवधि का समय भी 10 दिसम्बर तक बढ़ा दिया गया है।
उन्होंने बताया कि आलू का संरक्षित मूल्य 500 रुपये, फूलगोभी का 750 रुपये, गाजर का 700 रुपये, मटर व किन्नू का 1100-1100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि टमाटर का संरक्षित मूल्य 500 रुपये, प्याज का 650 रुपये, शिमला मिर्च 900 रुपये, बैंगन 500 रुपये व अमरूद का मूल्य 1300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि भावांतर भरपाई योजना बागवानी किसानों को सब्जियों व फसलों के लिये उचित दाम दिलवाना सुनिश्चित करती है तथा यह योजना किसानोंं को फसल विविधिकरण की ओर प्रोत्साहित करने में एक सहायक कदम है। उन्होंने बताया कि पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान खुला रहेगा। पंजीकरण सर्व सेवा केन्द्र, ई-दिशा केन्द्र, मार्केटिंग बोर्ड, बागवानी विभाग, कृषि विभाग और इंन्टरनेट कियॉस्क पर करवाया जा सकता है।