अम्बाला, 29 नवम्बर:- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला कमल कांत व जिला एवं सत्र न्यायाधीश व सदस्य सचिव, हालसा पंचकुला के निर्देशानुसार आज जिला एडीआर सैंटर, अम्बाला मे सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला दानिश गुप्ता द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रीति सहगल, पैनल अधिवक्ता द्वारा कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों से शारीरिक शोषण संबधित कानूनों व अधिकारों बारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व स्थाई लोक अदालत के सभी कर्मचारियों को अवगत करवाया गया और अधिनियम संबधित पीपीटी व डोक्यूमैंटरी भी दिखाई। उन्होनें बताया कि कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों से शारीरिक शोषण संबधित एक कमेटी का गठन किया गया होता है। जिसमे कोई भी पीडि़त महिला कर्मचारी अपनी अर्जी लिखकर दे सकता है। इसके अलावा उन्होनें यह भी बताया कि इस तरह के प्रार्थना पत्रो की गोपनीयता रखी जाती है, इसलिए कोई भी महिला कर्मचारी बिना किसी भय के अपना प्रार्थना पत्र कमेटी के समक्ष दाखिल कर सकता है। मौका पर सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण के साथ अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत व स सदस्य भी उपस्थित थे। कर्मचारियों के विषय संबधित सवालो के जवाब सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला व अध्यक्ष, स्थाई लोक अदालत ने दिए।
इसके बाद सी जे एम एवं सचिव जिला सेवा प्राधिकरण अम्बाला, सब डवीजन, नारायणगढ पहुचे जहां उन्होने पैनल अधिवक्ताओं से मीटिंग की, उनकी समस्याए सुनी और आवश्यक दिशा निर्देश पारित किए।