अम्बाला, 28 नवम्बर- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने दी पंजाब विलेज एण्ड समाल टाउन पैट्रोल एक्ट, 1918 की धारा 3(1) के अधीन निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला अम्बाला के प्रत्येक गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होनें सभी खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारियों को प्रत्येक गांवों में ठीकरी पहरा लगाने के कार्य की जिम्मेवारी सौंपकर इसकी अनुपालना हो, इस बारे आदेश दिए हैं। ताकि वह अपने-अपने क्षेत्रों में चोरी व पशु चोरी की वारदातों को रोक सके। जिले के कई ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी व पशु चोरी की वारदातें बढ़ रही हैं। इसलिए नागरिकों के जान-माल की सुरक्षा करना अति आवश्यक हैं। जिला अम्बाला के सभी गांवों में तुरन्त प्रभाव से ठीकरी पहरा लगाकर गश्त करता अति आवश्यक हैं। जिसके लिए यह आदेश जारी किए गए हैं।