अम्बाला, 28 नवम्बर- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
जिलाधीश अशोक कुमार शर्मा ने अम्बाला जगाधरी रोड (एनएच-444ए) पर निर्माण कार्य के चलते धारा-144 के तहत ट्रेफिक डायवर्ट करने के एसपी को आदेश जारी किए गए हैं। इन आदेशों के तहत सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक भारी वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी रहेगी। यह आदेश बसों व स्कूली बसों को छोडकर अन्य सभी प्रकार के भारी वाहनों पर लागू होगें। आदेशों की अवहेलना करने पर धारा-188 के तहत नियमानुसार कारवाई अमल में लाई जाएगी। यह आदेश निर्माण कार्य के पूरा होने तक प्रभावी रूप से लागू रहेगें। यहां बता दें कि अम्बाला जगाधरी रोड पर फोर लेन का कार्य चल रहा हैं।