अम्बाला, 6 नवम्बर- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा से प्राप्त निर्देशानुसार जो किसान कृषि कार्य के लिए सौर ऊर्जा पम्प स्थापित करवाएंगे, उन किसानों को सरकार द्वारा 75 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गौशालाओ, वाटर यूजर एसोसिएशन तथा समुदाय सिंचाई सिस्टम को भी 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पम्प दिए जायेंगे। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग, हरियाणा का उद्देश्य है कि किसान सिंचाई पम्प के लिए परम्परागत पम्प पर कम निर्भर रहे व सोलर पम्प का अधिक से अधिक प्रयोग करके बिजली की बचत करे।
इस सम्बन्ध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप ढंाडा ने बताया कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा 3 एच0पी0, 5 एच0पी0, 7.5 एच0पी0 व 10 एच0पी0 तक के सौर ऊर्जा पम्प 75 प्रतिशत अनुदान पर दिए जायेंगे। जिले के जो किसान सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली का प्रयोग कर रहे हो या जिन्होंने भूमिगत पाईपलाईन लगाई हो, वे इस स्कीम के तहत लाभ ले सकते है। उन्होने बताया कि जिले के आबंटन लक्ष्य से ज्यादा आवेदन प्राप्त होने पर ड्रा के माध्यम से लाभार्थीयों का चयन किया जायेगा। जिन किसानों को पहले अनुदान पर सौर वाटर पम्प दिए जा चुके है, वे इस योजना के पात्र नहीं है। एक किसान को केवल एक ही सोलर वाटर पम्प दिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिले के किसान सोलर पम्प के लिए हरियाणा सरकार की वैबसाईट 222.ह्यड्डह्म्ड्डद्यद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर आनलाईन आवेदन कर सकते है। विभाग से प्राप्त निर्देशानुसार सोलर वाटर पम्प के ऑफ लाईन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगेे। सोलर पम्प के लिए आवेदन करने की अन्तिम तिथि 30 नवम्बर 2019 है। अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट 222.द्धड्डह्म्द्गस्रड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ
या अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय, अम्बाला से ली जा सकती है।