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Haryana

--अदालत द्वारा कत्ल व बलात्कार के अलावा अन्य मुकदमों में जिनमें मुआवजा दिया जा सकता हो ऐसे मुकदमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजे जाते हैं

October 29, 2019 09:40 PM
अम्बाला, 29 अक्तूबर- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कमलकांत अम्बाला के निर्देशानुसार आज मुख्य न्यायिकदण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला दानिशगुप्ता आईटीआई अम्बाला शहर पहुंचे, जहाँ उन्होंन ेविद्यार्थियो ंको पीडि़त मुआवजा योजना से अवगत करवाते हुए बताया कि यदि कोई व्यक्ति या उसका आश्रित पीडि़त मुआवजा योजना के अन्र्तगत अदालत के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में मुआवजा के लिए आवेदन करता है तो उपयुक्त पात्र साबित होने पर मुआवजा प्राप्त करने का हकदार होता है। अदालत द्वारा कत्ल व बलात्कार के अलावा अन्य मुकदमों में जिनमें मुआवजा दिया जा सकता हो ऐसे मुकदमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजे जाते हैं । 
 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पीडि़त या उनके आश्रितों के बारे में जाँच पड़ताल करने के बाद योजना के अनुसार मुआवजा प्रदान किया जाता है। मुआवजा प्राप्त करने हेतू कुछ शर्तों का पालन किया जाना आवश्यक होता है जैसे कि मुकदमे में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए ।  जाँच के दौरान पीडि़त व्यक्ति/शिकायतकर्ता द्वारा पुलिस से सहयोग किया जाना आवश्यक होता है ।  प्रार्थी आयकर दाता नहीं होना चाहिए। यदि उसे किसी अन्य  विभाग से मुआवजा मिला है तो इसकी सूचना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दी जानी चाहिए। प्रार्थी या उसके परिवार में किसी को बार-बार दफतर के चक्कर नहीं काटने पड़ते । 
इसके बाद  मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला वृद्धाश्रम, अम्बाला गए और वहाँ रह रहे बुजुर्गों को मिलने वाली सुविधाओं को जांचा और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए ।  
 
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