केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आईएनएक्स मीडिया मामले में कार्रवाई करते हुए पूर्व गृह मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया है. बुधवार रात को चिदंबरम की गिरफ्तारी हुई और गुरुवार को उन्हें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. सीबीआई की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील पेश की. उन्होंने इस दौरान बताया कि INX मीडिया ने गलत तरीके से FDI वसूल की है जो कि FIPB के नियमों का उल्लंघन है. चिदंबरम की वजह से INX मीडिया को गलत तरीके से फायदा पहुंचा, जिसके बाद कंपनी ने दूसरी कंपनियों को भी पैसा दिया है.
कोर्ट में सीबीआई की तरफ से बताया गया कि लगभग 5 मिलियन डॉलर कार्ति चिदंबरम से जुड़ी कंपनियों को दिया गया. सीबीआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि पी. चिदंबरम ने पद का दुरुपयोग किया.
तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि किसी व्यक्ति का चुप रहना उसका अधिकार है, लेकिन जानबूझकर सवालों को टालना गलत है. सीबीआई ने अदालत से पी. चिदंबरम की पांच दिन की रिमांड मांगी है. ये रिमांड पी. चिदंबरम से पूछताछ करने के लिए मांगी गई है. सीबीआई इन पांच दिनों में पी. चिदंबरम अन्य गवाहों और मामले से जुड़े लोगों से मिलवाएगी.