Haryana
20 साल की किशोरी से दुष्कर्म में चिन्हित श्रेणी किए गए अभियोग में 10 माह में दो आरोपियों को करवाई 20 -20साल कैद की सजा एवं एक लाख 50 हजार रुपये किया जुर्माना*
January 24, 2020 10:02 PM
हांसी 24 जनवरी - अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता- पुलिस अधीक्षक हांसी विरेंद्र सिंह सांगवान के कुशल नेतृत्व में हांसी पुलिस ने चिन्हित श्रेणी में चिन्हित किए गए अभियोग की पैरवी करके दो दोषियों को 20/ 20 साल की कैद की सजा और एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा दिलवाई।
अभियोग संख्या 9 दिनांक 9 अप्रैल 2019 धारा 376 D 365 /341 /323 भारतीय दंड सहिंता ,महिला थाना हांसी में एक लड़की उम्र 20 साल के साथ आरोपियों (1) भूप सिंह , वासी ढाणी पीरावली (2) सतबीर वासी ढांणी पीरावली ने जरबदस्ती मोटरसाइकिल पर बैठा कर खेतो में ले जाकर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्ध बलात्कार किया इस पर पीड़िता ने अभियोग दर्ज करवाया व तुरंत
अनुसंधानकर्ता महिला उपनिरीक्षक द्वारा उसी दिन मुकदमा दर्ज करके 10 अप्रैल 2019 पीड़िता का मेडिकल करवाके पीड़िता के कथन पर धारा 164 बयान दर्ज करवाये व महिला अनुसंधाकर्ता द्वारा 11, 4, 2019 को को आरोपीओ को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियोग का अनुसंधान 14 दिन में पूर्ण करके 23,4,2019, को चालान तैयार किया गया ओर माननिय न्यायलय में दिया गया । पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र सिंह सांगवान ने इस अभियोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी व स्टेट लेवल कमेटी द्वारा चिन्हित अपराध के तहत पैरवी के लिए चिन्हित करवाया गया
अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश हिसार ने सुनवाई के दौरान सभी गवाहों की गवाही करवाई गई ओर न्यायालय से लगभग 10 महीने में आरोपीओ को आज 24 जनवरी 2020 को दोनों आरोपियों को 20 /20 साल की कैद और एक लाख 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा करवाकर पीडि़ता को न्याय दिलवाया।