अम्बाला, 18 जनवरी-- अग्रजन पत्रिका से इंद्रा गुप्ता-
जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बाला व सदस्य सचिव, हालसा, कमल कांत के निर्देशानुसार आज जिला एडीआर सैंटर में मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दानिश गुप्ता द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स के लिए ग्रासरूट लेवल कार्यशाला को आयोजन किया गया।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली से अवगत करवाया और मुफ त कानूनी सेवाओं व सहायता से परिचित करते हुए बताया कि कोई भी महिला, किशोर, गरीब, एस सी, एस टी, पिछड़ा वर्ग, किन्नर, एच आई वी पीडि़त, मानसिक व शारिरीक रूप से विकलांग, वरिष्ठ नागरिक, आपदाग्रस्त व स्वतंत्रता सैनानी इत्यादि मुफत कानून सेवाओं के हकदार है और कोई भी व्यक्ति कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए जिला एडीआर सैंटर मे स्थापित कानूनी सहायता केंद्र पर संपर्क कर सकता है।
पैनल अधिवक्ता ज्योति सहगल द्वारा दहेज अधिनियम और बिन्दू जैन, पैनल अधिवक्ता द्वारा भरण पोषण अधिनियम की जानकारी प्रदान की। पैनल अधिवक्ता सुक्ष्म अग्रवाल द्वारा लैंगिग अपराध अधिनियम की जानकारी दी और उपमा भल्ला, पैनल अधिवक्ता द्वारा जिला एडीआर, सैंटर की जानकारी देते हुए बताया कि जिला एडीआर सैंटर मे स्थापित स्थाई लोक अदालत, मध्यस्ता केंद्र व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की कार्यशैली से अवगत करवाया।
सरंक्षण अधिकारी अरविन्द्र कौर द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर्स को घरेलू हिंसा अधिनियम संबधित जानकारी दी और जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा लैंगिक अपराधों संबधित गठित संस्थानो व उनके कार्यकर्ता बारे जानकारी दी गई जिससे संपर्क करके पीडि़त बच्चे की सहायता की जा सकती है।
मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आंगनवाड़ी वर्कर्स से आग्रह किया कि वे उपरोक्त जानकारी को जन कल्याण हेतू उपयोग करे और जिला एडीआर सैंटर, अम्बाला द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से लोगो को अवगत करवाए।